केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 14 अक्टूबर, 2025 को ‘विश्वास योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाकर मुकदमेबाजी को कम करना है। यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी और इसे छह महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यह योजना धारा 14बी के अंतर्गत चल रहे मुकदमे (सीजीआईटी, उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित), अंतिम लेकिन अदा न किए गए 14बी आदेश, पूर्व-न्यायिक निर्णय मामले (जहाँ नोटिस जारी किया गया है लेकिन अंतिम आदेश लंबित है) को कवर करती है। 'विश्वास योजना' के तहत अनुपालन की स्थिति में सभी लंबित मामले समाप्त हो जाएँगे।