भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 21 मई 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पकाने वाले रसायनों के उपयोग के खिलाफ निगरानी और प्रवर्तन को तेज़ करें। यह निर्देश मुख्यतः फलों की मंडियों और भंडारण स्थलों में अस्वास्थ्यकर तरीके से आम जैसे फलों को पकाने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए दिया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य केवल प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों की बिक्री सुनिश्चित करने के साथ उपभोक्ताओं को विषैले और कैंसरकारी रसायनों से बचाना और राज्यों और क्षेत्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन को बढ़ावा देना।