तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के उप-श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जातियाँ (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2025 को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% SC आरक्षण को 59 उप-जातियों के बीच तीन समूहों में बाँटकर उनकी आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्यायसंगत तरीके से लाभ वितरित करना है। यह निर्णय ऐतिहासिक प्रयासों जैसे कि लोकुर समिति (1965) और हाल की जस्टिस रामचंद्र राजू व उषा मेहरा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जो लक्षित सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में एक ठोस बदलाव को दर्शाता है।