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मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग (Impeachment of Chief Election Commissioner)

Written by Ram | Aug 21, 2025 12:30:00 AM

विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार-विमर्श शुरू किया है। हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कथित राजनीतिक रूप से प्रभावित बयानों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा तय की गई संख्या में निर्वाचन आयुक्त (ECs) होंगे। अनुच्छेद 324(5) में प्रावधान है कि CEC को केवल उन्हीं कारणों और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ECs को राष्ट्रपति केवल CEC की सिफारिश पर हटा सकते हैं।